पालनहार योजना के तहत मिलेंगे हर महीने 1500 से 2500 रुपये, आज ही भरे फॉर्म

Palanhar Yojana Form 2025: राजस्थान सरकार की तरफ से समाज के सबसे कमजोर वर्गों के बच्चों की परवरिश तथा शिक्षा को सुरक्षित करने हेतु पालनहार योजना की शुभारंभ किया गया है इस योजना का लक्ष्य उन सभी बच्चों को एक बेहतर जीवन प्रदान करना है जो अनाथ है दिव्यांग है या जिनके माता-पिता किसी कारण बस से उनकी देखभाल नहीं कर पा रहे हैं यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है बल्कि बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में भी काफी मदद करेगी.

किसे मिलेगा पालनहार योजना का लाभ

इस योजना के तहत भी लोग लाभ उठा पाएंगे जो किसी अनाथ दिव्यांग या बेसहारा बच्चों की देखभाल कर रहे हैं इसमें चाचा चाचा दादा दादी भाई-बहन जैसे निकट रिश्तेदार शामिल हो सकते हैं हालांकि इस योजना का लाभ लेने हेतु यह जरूरी है कि बच्चा राजस्थान का एक स्थाई निवासी होना है चाहिए और जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम होना है साथ ही पालक की वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख 20 हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

इस योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक मदद

राज्य सरकार बच्चों की आयु के अनुसार मासिक सहायता प्रदान करती है यदि बच्चा जीरो से 6 वर्ष का है तो ₹1500 प्रति माह की राशि दी जाती है दूसरी तरफ 6 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों हेतु यह राशि ₹2500 प्रति 1 महीने निर्धारित किया गया है कुछ विशेष परिस्थितियों में यह सहायता राशि 750 रुपए से ₹1500 तक हो सकती है जो बच्चों की जरूरत तथा स्थिति के अनुसार हो सकती है.

इन बच्चों को मिलेगी प्राथमिकता

पालनहार योजना का लाभ उन बच्चों को प्राथमिकता के साथ दिया जाता है जो अनाथ है यह जिनके माता-पिता जेल में बंद है इसके अतिरिक्त एचआईवी एड्स पीड़ित माता-पिता के बच्चे तलाकशुदा या विधवा महिला द्वारा देखे जा रहे बच्चे और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जैसे मुख बधिर या शारीरिक रूप से दिव्यांग भी इस योजना हेतु पत्र है इस योजना का दायरा इतना व्यापक है कि यह समाज के हर संबंध से वर्ग को छूता है.

इस योजना के लिए आवेदन हेतु जरूरी शर्त एवं दस्तावेज

इस योजना के अंतर्गत आवेदन करते समय पलक को यह साबित करना होता है कि बच्चा वास्तव में उसके संरक्षण में है इसके लिए माता-पिता की मृत्यु प्रमाण पत्र अदालत का आदेश या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से जारी कोई प्रमाण पत्र जैसी वेद प्रमाणिकता जरूरी होता है इसके अतिरिक्त बच्चा और पलक दोनों का पहचान पत्र निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र भी अनिवार्य होते हैं.

इसे भी पढ़े :-सभी महिलाओं को मिलेंगे हर महीने ₹7000 आवेदन शुरू जल्दी भरे फॉर्म Bima Sakhi Yojana

पालनहार योजना के लिए आवेदन कैसे करें

पालनहार योजना का आवेदन ऑफ़लाइन तथा ऑनलाइन दोनों माध्यमिक से किया जा सकता है इसके लिए इच्छुक पलक को राजस्थान सरकार की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिकता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को सबमिट करना है सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन करने पर स्वीकृति की प्रक्रिया जल्दी पूरी होगी ग्राम स्तर पर जन सेवा केदो से भी इस योजना का आवेदन कराया जा सकता है.

Leave a Comment

Floating WhatsApp Button WhatsApp Icon