Maiya Samman Yojana : मुख्यमंत्री मईया सम्मान योजना को लेकर सरकार ने महिलाओं का इंतजार समाप्त कर दिया है। अप्रैल की राशि सभी लाभुकों के बैंक खाते में भेज दिया गया है। अब सभी लाभुकों के खाते में मई महीने की राशि भी भेजी जा रही है जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है । यह राशि सिर्फ उन्हीं महिलाओं के खाते में जाएगी जो सरकार के मापदंडों को पूरा करती है। 30 तक मई को मईया सम्मान योजना का अप्रैल महीने का किस्त लगभग 52 लाख लाभुकों को भेजा गया था और इस महीने की 15 जून तक मई महीना का किस्त भेजा जाएगा। इस बार भी महिलाओं को सिर्फ ₹2500 ही दिए जाएंगे यानी एक महीना का पैसा इस बार भी बकाया रहेगा।

सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा जिलों को सोमवार से लाभुकों के बैंक खाते में राशि ट्रांसफर का आदेश दे दिया है . यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसकी जानकारी सामाजिक सुरक्षा निदेशालय को भी देने का मंईयां योजना निर्देश दिया गया है. अब 48 घंटे के अन्दर ही लाभुकों के खाते में भेजना शुरू हो जाएगा।
मईया योजना का पैसा सबसे पहले 12 जिलों में
मंईया सम्मान योजना के तहत पैसे का भुगतान दो चरण में किया जाएगा जिसमें से पहले चरण में जिन 12 जिलों की महिलाओं को 10वीं किस्त की ₹2500 की राशि दी जा रही है उनमें ये जिले शामिल हैं रांची, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर, बोकारो, लोहरदगा, गुमला, जामताड़ा, सिमडेगा, चतरा, पाकुड़ और गढ़वा। इन जिलों की महिलाओं को इसलिए पहले भुगतान किया जा रहा है क्योंकि इन क्षेत्रों में आवेदन की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी थी और दस्तावेजों की जांच भी समय पर हो गई थी। इन जिलों में 3:00 pm बजे बाद पैसों का भुगतान शुरू हों जाएगा।
नए पात्रता मापदंड को पूरा करने वाले लाभुक को मिलेगा पैसा
- यह लाभार्थी महिला झारखंड राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- ज्ञात रहे की महिला की आयु 18 वर्ष से कम और 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना के लिए महिला के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- लाभार्थी महिला के परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होनी चाहिए।
- लाभार्थी महिला के परिवार के किसी भी सदस्य का नाम आयकरदाता की सूची में नहीं होना चाहिए।
- लाभार्थी महिला के नाम से बैंक खाता होना चाहिए जिसमें DBT एक्टिव होना अनिवार्य हैं।
- बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए और NPCI मैपिंग में जुड़ा होना अनिवार्य हैं।
- ग्राम पंचायत या नगर निकाय द्वारा जारी पात्रता सूची में लाभार्थी महिला का नाम दर्ज होना अनिवार्य है।
- राशन कार्ड में लाभार्थी महिला या उसके पति का नाम होना चाहिए।
- वे सत्यापन में फेल हो चुकी हैं, या महिलाओं के दस्तावेजों में त्रुटियां हैं उन्हें इस किस्त के लाभ से वंचित रहना होगा।